छत्तीसगढ़

लंबे आंदोलन और संघर्ष के बाद शिक्षा विभाग में पदोन्नति का मार्ग हुआ प्रशस्त,निर्देश जारी

रायपुर (खबर वारियर) छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने विगत 2 वर्षों से शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति ना होने के कारण अनेक संगठनों द्वारा एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा अनेकों बार आंदोलन मांग पत्र एवं मंत्री मुख्यमंत्री से भेंट कर समस्या से निरंतर अवगत कराया जा रहा था, अंततोगत्वा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग के सभी संवर्ग में पदोन्नति हेतु जानकारी एकत्र किया जा रहा है।इस हेतु सर्व संबंधित को निर्देश जारी कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान ने बताया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षा विभाग में अनेक संवर्ग के पदों पर पद रिक्त होने के बाद भी पदोन्नति में टालमटोल एवं अड़ंगेबाजी का सहारा अलग-अलग अधिकारी अपने-अपने स्वेच्छाचारिता अथवा माननीय उच्च न्यायालय समय-समय पर पारित आदेश वापस संबंधी निर्देश के तहत पदोन्नति नियम 2003 के नियम 5 में 100 बिंदु आरक्षण5 रोस्टर को आधार बनाकर पदोन्नति से निरंतर वंचित रखे हुए थे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 फरवरी 2021 को पत्र जारी कर पदोन्नति से संबंधित जानकारियां अपने अधीनस्थ कार्यालयों शालाओं शाखाओं से एकत्रित करने की कार्यवाही की है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब पदोन्नति की कार्यवाही भी माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 91/ 2019 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8 जनवरी 2020 में दिए गए निर्देशों एवं उसके अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त कार्यालयों में लंबित पदोन्नति की कार्यवाही को तत्काल संपन्न करने हेतु निर्देशित किए जाने के कारण पदोन्नति में गति मिलेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में सभी शासकीय सेवकों के वरिष्ठता सूची का संधारण पुनरीक्षण करते हुए वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर निर्धारित समय में दावा आपत्ति प्राप्त किया जा कर वरिष्ठता सूची का अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची की भांति किया जाना चाहिए वरिष्ठता सूची के प्रकाशन उपरांत वर्ष में कम से कम एक बार पदोन्नति के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर पदोन्नति हेतु प्राप्त पात्र कर्मचारियों के संबंध में उनके 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किए जाने पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है इससे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त था।

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