छत्तीसगढ़

वर्ष 2019-20 के बजट में प्रावधानित राशि से 28 फरवरी के पश्चात क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध

रायपुर(khabarwarrior)वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है। वर्ष 2019-20 के बजट में प्रावधानित राशि से 28 फरवरी 2020 के पश्चात क्रय पर वित्त विभाग ने  पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह प्रतिबंध केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त एवं विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री पर लागू होगा।

इसी तरह निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग) से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री, जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय, पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान का क्रय तथा परिवहन, आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय, पेट्रोल, डीजल, एवं वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय, लेखन सामग्री से संबंधित क्रय पांच हजार रूपये तक।

अतिआवश्यक होने पर वित्त विभाग से लेनी होगी अनुमति

पांच हजार रूपये तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक, 28 फरवरी के पश्चात वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से किए गए क्रय, इस आदेश के फलस्वरूप 28 फरवरी से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक क्रय के लिए विभिन्न स्तरों पर छत्तीसगढ़ वित्तिय अधिकारों के प्रत्यायोजन भाग 1 एवं 2 मेें प्रदत्त शक्तियों अधिक्रमित रहेंगी।

उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध राजभवन, सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय पेंट्री, माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।

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