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ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहनों के सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी सितंबर तक बढ़ी

रायपुर(khabarwarrior)वाहनों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी सितंबर तक बढ़ा दी गयी है। इन दस्तावेजों में फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसको लेकर की एक एडवाइजरी जारी की है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को सितंबर तक वैध माना जाए।

देशभर में लागू लॉकडाउन और तमाम दफ्तरों के बंद होने के चलते केंद्र सरकार ने वाहनों से संबंधित ऐसे दस्तावेजों की वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है।

25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया था। इससे पहले मंत्रालय ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा था कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है या होने वाली है की वैधता को 31 जुलाई तक विस्तार दिया गया था।

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