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नेता प्रतिपक्ष,उप नेता एवं सचेतक का पद नियम विरुद्ध, पूर्व में दी गई सुविधाओं की हो रिकवरी- अली हुसैन सिद्दीकी

भिलाई (खबर वारियर) आरटीआई विभाग के जिलाध्यक्ष अली हुसैन सिद्दिकी ने निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया की छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं एवं नियमों के तहत, पार्षद,महापौर, अध्यक्ष/ सभापति, अपील समिति, मेयर इन काउंसिल, वार्ड समिति, सलाहकार समिति, मनोनीत पार्षद (एल्डरमैन) एवं मोहल्ला समिति का उल्लेख है। जिसमें से मोहल्ला समिति और नामांकित पार्षद (एल्डरमैन) का मनोनयन शेष है।

अली हुसैन सिद्दिकी ने आगे कहा है कि मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि नगर निगम भिलाई के लिए बीजेपी द्वारा नेता प्रतिपक्ष,उप नेता और सचेतक का मनोनयन किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं एवं सामान्य सभा के कामकाज का संचालन नियम 2016 में नेता प्रतिपक्ष,उप नेता और सचेतक के पद का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है,इसलिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के विरूद्ध इस पद को किसी को भी धारित करने नही दिया जाए और किसी भी प्रकार की सुविधाएं न दिया जाए।

पूर्व में निगम प्रशासन ने नेता प्रतिपक्ष को कमरा उपलब्ध करवाकर उन्हें अन्य सुविधाएं दी जाती रही है जो कि नियम विरुद्ध था इसलिए उसकी रिकवरी करवाई जाए।अब निगम अधिनियम की धाराओं को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी प्रकार के पद से किसी को उपकृत किया जाए।

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धाराओं एवं सामान्य सभा के कामकाज का संचालन नियम 2016 में बिना प्रावधान के नेता प्रतिपक्ष,उप नेता एवं सचेतक की नियुक्ति बीजेपी की अज्ञानता का प्रतीक है।

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