छत्तीसगढ़शहर

बिना मास्क के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल

दुर्ग(खबर वारियर)नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से जिले में व्यापारिक गतिविधियों संचालन हेतु पेट्रोल डीजल की आपूर्ति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल आदेश 1980 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त डीजल व पेट्रोल पम्प संचालको को आदेशित किया है कि पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारी मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे।

किसी भी वाहन चालक व उपभोक्ता को बिना मास्क के पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं किया जाएगा। बिना मास्क के पेट्रोल व डीजल आपूर्ति करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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