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PAN-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक, सिर्फ एक SMS से हो सकता है काम

दिल्ली(खबर वारियर)- अगर आपने अब तक अपने PAN कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो फौरन कर डालिए. क्योंकि इसमें लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने Permanent Account Number (PAN) और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 तय की है. अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका PAN कार्ड पैन कार्ड बेकार (Inoperative) हो सकता है, यानि आप कोई भी वित्तीय लेन-देन से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए आपको तुरंत ये जांच कर लेना चाहिए कि आपका PAN कार्ड आधार से लिंक कर लेना चाहिए.

PAN-आधार लिंक है या नहीं, ऐसे चेक करें

इसके लिए आपको सबसे पहले Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद बाएं तरफ Quick Link में जाकर Aadhaar Link पर क्लिक करना होगा. एक नया पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर की तरफ एक हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी. इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको PAN और आधार की जानकारी भरनी होगी. इसके बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक हैं या नहीं.

How to check pan-aadhaar linking

ऑनलाइन PAN – आधार को ऐसे करें लिंक

अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो इसका तरीका बेहद आसान है. इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर बाईं तरफ Quick Link में Aadhaar Link पर क्लिक करें. जैसा की ऊपर बताया गया. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें. यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. OTP डालते ही आपको पैन और आधार लिंक हो जाएगा.

Link Pan-aadhaar online

SMS से PAN-आधार को ऐसे करें लिंक

ऑनलाइन के अलावा एक दूसरा तरीका ये है कि अपने फोन में कैपिटल लेटर में IDPN टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें. इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें.

इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.

लिंक नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

अगर आपने 31 मार्च 2021 तक पैन-आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन Inoperative हो जाएगा. और अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना जरूरी है, अगर पैन कार्ड की जानकारी नहीं गई तो भी जुर्माना लग सकता है.

नहीं मिलेगा टैक्स रिफंड

इससे पहले आयकर विभाग ने कहा था कि अगले साल से बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है. साथ ही ऐसे टैक्सपेयर्स ITR दाखिल करने से भी रोके जा सकते हैं. आयकर कानून की धारा 139AA के तहत ITR दाखिल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन और आधार को लिंक कराना जरूरी है. अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो करदाताओं का टैक्स रिफंड भी अटक जाएगा.

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