छत्तीसगढ़

छ.ग. में अब नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन पर इन नियमों का करना होगा पालन, राज्य सरकार ने कलेक्टरों को दिशा निर्देश किया जारी

रायपुर(khabar warrior)- छत्तीसगढ़ में 31 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए है कि वो जिले जहां पोजेटिविटी रेट 8 प्रतिशत से कम है, वहां अब अनलॉक कर दिया जाए, जबकि जिन जिलों में 8 प्रतिशत से ज्यादा पोजेटिविटी रेट है, वहां अभी लॉक डाउन लगा रहेगा। हालांकि अभी प्रदेश में 25 जिलों में पोजेटिविटी रेट 8 से कम है, जबकि 3 जिले सूरजपुर, धमतरी और रायगढ़ में पोजेटिविटी रेट 8 से ज्यादा है।

संडे लॉक डाउन सिर्फ उन्ही जिलों में रहेगा, जहां पोजेटिविटी रेट 8 से ज्यादा है, बाकी जगहों पर सातों दिन दुकानें खुलेगी।

कलेक्टर अपने जिलों के हालात के आधार पर निर्देश जारी करेंगे। लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। दुकानों को हर हालत में शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी दुकानों, शोरूम, मॉल्स को खोलने का आदेश दिया है, हालांकि इन सभी जगहों पर शाम 6 बजे तक दुकाने बन्द हो जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी। सिनेमा हॉल और थियेटर बन्द रहेंगे।

शादी समारोह की मैरिज हॉल, होटल्स, में इजाजत होगी, लेकिन जिलों से जारी अतिथियों की संख्या पूर्व की भांति जारी रहेगी।

देखिए किन सेवाओं को मिली छूट और क्या रहेंगे प्रतिबंधित

  • सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे।
  • होटल और रेस्तरां अपने मेहमानों को छोड़कर, इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं देंगे।
  • होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाइन / स्विगी, ज़ोमैटो आदि डिलीवरी की अनुमति देंगे।
  • सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे।
  • 8% से अधिक सकारात्मकता दर वाले सभी जिलों में प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक कि उनकी दरें लगातार 5 दिनों की अवधि में 8% से कम नहीं हो जातीं।
  • सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे तक, अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर प्रतिबंध, अधिकतम सीमा के साथ। नहीं। उपस्थित व्यक्तियों की।
  • उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • धारा 144 लागू रहेगा।
  • किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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