छत्तीसगढ़

अनुकंपा नियुक्ति हेतु शासन से जारी निर्देशो का नही हो रहा है पालन

रायपुर(khabar warrior)- राज्य शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों जिन्होंने कोविड-19 के चलते मृत्यु को प्राप्त किया है, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु कार्यवाही किया जाना है। राज्य शासन ने जिला शिक्षा अधिकारियो को सभी अनुकंपा नियुक्ति को मिशन मोड में सपन्न करने के निर्देश दिए है। साथ ही अनुकंपा के पदों पर 10% की सीलिंग को भी समाप्त किया है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने 1 जून 2021 को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति योग्यता अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में किया जाना है अर्थात शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाना है।
शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लिए गए निर्णय एवं त्वरित कार्यवाही के करने के निर्देश के लिए धान्यवाद ज्ञापित किया साथ ही मुख्यमंत्री से मांग की है कि कोविड के दौरान अथवा पूर्व के सभी अनुकंपा प्रकरणों पर सहानभूति पूर्वक विचार एवं नियमों को शिथिल करते हुए परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए।

छग शालेय शिक्षक संघ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि शिक्षा विभाग में योग्यता अनुसार सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 3, भृत्य पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है परंतु लोक शिक्षण संचालनालय के कड़े निर्देशों के बाद भी कई जिलों में पात्रतानुसार नियुक्ति नही दी जा रही है जबकि जिले के सक्षम अधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेते हुए अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर सकते है…।

शालेय शिक्षक संघ बेमेतरा के जिला अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने बताया कि बेमेतरा जिले में विज्ञान विषय में योग्यता रखने के बावजूद सहायक शिक्षक विज्ञान के पद में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति नही दी जा रही है ।

शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, धर्मेश शर्मा, ने शासन से मांग की है कि यदि शिक्षा विभाग में पद न उपलब्ध हो तो अन्य विभागों से आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए उन विभागों के रिक्त पदों में अनुकम्पा नियुक्ति दी जाए।

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