

भिलाई – भिलाई इस्पात संयंत्र में अप्रेंटिस कर चुके टीए प्रशिक्षुओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है, शिकायत के बाद थाना भिलाई भट्टी में टीए प्रशिक्षुओं के मामले में राजेश मिश्रा सहित छह अन्य आरोपियों के ऊपर जोकि भिलाई प्रशिक्षु कल्याण समिति के माध्यम से करीब 400 टीए के प्रशिक्षुओं से समिति बनाने का नाम पर ठगी किए थे। उस मामले में धारा 420 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है।
टीए संगठन के संतोष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संयंत्र में टीए के युवाओं की नौकरी नहीं लग पाने के कारण दो हैं जिसमें पहला की-भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व के अधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में फर्जीवाड़ा कर झूठा शपथ पत्र के माध्यम से भर्ती को रोकने रोके जाने का षड्यंत्र दूसरा- मुख्य कारण उन्हीं अधिकारियों से सांठगांठ कर भिलाई प्रशिक्षु कल्याण समिति के राजेश मिश्रा प्रमोद पांडे मारकंडे नाथ तिवारी संजय उपाध्याय पवन यादव शंभू सिंह भगवान दास द्वारा सभी टीए के युवाओं से रकम ठगी कर वैकल्पिक रोजगार का झांसा देकर अपना निजी स्वार्थ पूरा कर दिया।
उक्त विषय को लेकर समस्त टीए प्रशिक्षुओं द्वारा लगातार एफ आई आर दर्ज करने की मांग पुलिस के उच्चाधिकारियों तक की गई जिसके गहन जांच के बाद आरोपी गणों के ऊपर थाना भिलाई भट्टी में एफ आई आर दर्ज किया गया है।

मामला दर्ज होने से पीड़ित टीए के युवाओं में हर्ष व्याप्त है और आगे भी उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। इस पूरे मामले के विधिक सलाहकार एडवोकेट आरबी गुप्ता और अरविंद त्रिपाठी रहे हैं।



