छत्तीसगढ़

सहारा इंडिया की सोसायटी पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया 3.70 लाख हर्जाना

परिपक्वता तिथि पश्चात जमा राशि व ब्याज  नहीं किया वापस,

दुर्ग से मो.फ़ारूक़ की रिपोर्ट,

दुर्ग(khabarwarrior)उपभोक्ता को परिपक्वता राशि का भुगतान समय पर नहीं करने के कृत्य को व्यवसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नता मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के लखनऊ स्थित मुख्य कार्यालय के प्रबंधक और पद्मनाभपुर दुर्ग स्थित शाखा कार्यालय के प्रबंधक के खिलाफ आदेश पारित किया और 3 लाख 69 हजार 09 सौ रुपये हर्जाना लगाया।

क्या है मामला

डिपरापारा दुर्ग निवासी  कमला बाई साहू ने एजेंट के माध्यम से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की जमा योजना में दिनांक 26.12.2016 को 3 लाख रुपये 18 माह के लिये जमा किया था। परिपक्वता पर उसे 348900 रुपये प्राप्त होने थे। परिपक्वता अवधि पश्चात उसने अनावेदकगण के कार्यालय में संपर्क किया लेकिन परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादिनी ने परेशान होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस भी भिजवाई, इसके बाद भी उसे उसकी परिपक्वता राशि नहीं मिली।

अनावेदकगण का जवाब

अनावेदकगण ने जवाब दिया कि आर्थिक संकट एवं वित्तीय बाधा के कारण संपूर्ण मैच्योरिटी राशि का भुगतान एक साथ करने में सोसाइटी असमर्थ थी इसलिए परिवादिनी से अनुरोध किया गया था कि वह किस्तों में अपनी राशि प्राप्त कर ले किंतु परिवादिनी ने किस्तों में राशि लेने से मना कर दिया और भुगतान हेतु मूल प्रमाण पत्र सरेंडर नहीं किया। सोसाइटी ने भुगतान करने से मना नहीं किया है।

फोरम का फैसला

प्रकरण में पेश दस्तावेजों के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने यह प्रमाणित पाया कि परिपक्वता के बाद भी अनावेदकगण ने परिवादिनी को उसकी परिपक्वता राशि का मय ब्याज भुगतान नहीं किया गया जो कि व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता की श्रेणी में आने वाला कृत्य है।

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने कंपनी पर 3 लाख 69 हजार 09 सौ रुपये हर्जाना लगाया, जिसमें परिपक्वता राशि 369900 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20000 रुपये तथा वाद व्यय रु. 1000 अदा करने का आदेश दिया, परिपक्वता राशि पर 6% वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।

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