राजधानी

शादी पर सख्ती, सिर्फ 10 मेहमान ही हो सकेंगे शामिल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर(khabar warrior)- प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कई जिलों में लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया गया है। वहीं राजधानी रायपुर भी आज से लॉक हो जाएगा। रायपुर कलेक्टर एस भारतीय दासन (Raipur Collector S. Bhartiya Dasan) ने आज से राजधानी में लॉकडाउन (Lockdown) लगाने के निर्देश दिए है। जिला प्रशासन ने आज शाम 6 बजे के बाद से सभी सेवाओं पर पाबंदी लगाई है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं जैसे, मेडिकल, दूध सेवाओं में छूट दी है।

वहीं अब शादी के लिए तमाम आयोजनों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब शादी में किसी भी तरह का कोई समारोह नहीं होगा। शादी भवनों और खुली जगहों पर भी शादी समारोह नहीं आयोजित होगा। शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि शादी में सिर्फ दूल्हा और दुल्हन के घर में सिर्फ 10 लोग ही अब शामिल हो सकेंगे। आपको बता दे कि इससे पहले 50 लोग की अनुमति दी गई थी। शादी के अलावे दशगात्र और अंतिम संस्कार में अब 10 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी की इजाजत नहीं होगी। शादी के लिए दिए पूर्व के तमाम अनुमति को रद्द कर दिया गया है।

 

 

 

जानिए क्या-क्या बंद रहेगा?

-मेडिकल दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी।
-किराना, सब्जी और शराब दुकानें बंद रहेंगी।
-सभी शैक्षणिक गतिविधि बंद रहेगी।
-सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
-सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर प्रतिबंध।
-सरकारी, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक, निजी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे।

कहां-कहां छूट?

-ATM, मेडिकल दुकानें, अस्पताल खुले रहेंगे।
-वैक्सीनेशन और कोरोना जांच जारी रहेगी।
-पेट्रोल पंप खुलेंगे, सिर्फ जरूरी और सरकारी वाहनों को ही पेट्रोल लेने की इजाजत।
-परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा।
-दूध वितरण- सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 6:30 बजे तक।
-पशुचारा सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 6:30 बजे तक मिलेगा।
-LPG गैस सिलेंडर की सिर्फ होम डिलीवरी।
-औद्योगिक संस्थान कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर उद्योग का संचालन कर सकेंगे।
-रेलवे, एयरपोर्ट और टेलीकॉम संचालन से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे।
-खाद्य सामग्री का थोक परिवहन, धान मिलिंग का परिवहन जारी रहेगा।
-रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल आने-जाने के लिए ऑटो-टैक्सी को परिवहन की अनुमति।

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