मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश के 4 जिलों में आज रात से संपूर्ण लॉकडाउन, जानें कहां कैसी रहेगी पाबंदी

मध्यप्रदेश (khabar warrior)- प्रदेश में कोरोना(Corona) का संक्रमण बेकाबू होते जा रहा है। इसको लेकर कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown)कि घोषण कर दी गई है। इसके बाद अब मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh)के चार जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) की घोषण कर दी गई है। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी ने खरगोन, रतलाम और बेतुल में दो दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है तो छिंदवाड़ा में तीन दिनों के लॉकडाउन का फैसला किया गया है।

कमिटी ने कोरोना केसों को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को यह फैसला लिया। रतलाम, खरगोन और बेतुल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा तो छिंदवाड़ा में गुरुवार आधी रात से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।

बता दें गुरुवार को मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2546 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 2,98,057 हो गई है. इसके मद्देनजर मध्‍य प्रदेश शासन ने यह कदम उठाया है.

एमपी में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को फैसने से रोकने के लिए जहां एक ओर मास्क लगाना जरूरी किया गया है, वहीं चार जिलों में पूर्ण बंदी लागू की जा रही है. छिंदवाड़ा में तीन दिन और बैतूल, खरगोन व रतलाम में दो दिन की पूर्णबंदी लागू की है. वहीं, एमपी के 11 जिलों के 12 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, बैतूल और खरगोन में पहले से ही लॉकडाउन का आदेश है. ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में भी लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया गया है.

छिंदवाड़ा में 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक फुल लॉकडाउन

छिंदवाड़ा में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के संबंध में समिति के सदस्यों से चर्चा की गई. इस बैठक में फैसला लिया गया है कि जिले के नगरीय और नगरीय सीमा से लगे क्षेत्रों में दो अप्रैल से चार अप्रैल तक पूर्णबंदी रहेगी.

बैतूल जिले में दो दिन का लॉकडॉउन

बैतूल जिले में 3 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया गया है. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में 2 अप्रैल शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से 5 अप्रैल सोमवार को प्रात छह बजे तक पूर्णबंदी के निर्देश दिए हैं. इस दौरान अत्यावश्यक सेवा दूध की सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होम डिलेवरी की जा सकेगी. जिला आपदा प्रबंध समूह द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार, रंगपंचमी यानी 2 अप्रैल को संपूर्ण जिले में बाजार बंद रखे जाने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी. रंगपंचमी पर सार्वजनिक आयोजन, गैर-जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे. जिले में रंगपंचमी का त्यौहार सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा.

रतलाम में आज रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन

कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रतलाम जिले की जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में तय हुआ कि रतलाम शहर में शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक पूर्णबंदी रहेगी. इस दौरान दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई आदि की आपूर्ति के लिए दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे. दूध का वितरण सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम को चार से सात तक घर पहुंच सेवा दूध वितरकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. बैठक के दौरान आगामी रंगपंचमी त्यौहार के मद्देनजर अपनी होली अपने घर मनाए जाने का निर्णय लिया गया.

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