दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी शराब दुकानें, इन पर रहेंगे पहले जैसे प्रतिबंध, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

दुर्ग(khabar warrior)- कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही प्रदेश को अनलॉक कर दिया है. व्यापारिक गतिविधियों को कोरोना की शर्तों के साथ शूरू किया गया है. इसी बीच अब दुर्ग जिले में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिला प्रशासन ने अब रविवार को दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. जिला प्रशासन की ओऱ से जारी आदेश के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खोली जा सकेंगी.
जारी आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फ एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैल ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उन प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक तथा रविवार को केवल दोपहर 2 तक खोले जा सकेंगे। ब्यूटी पार्लर एवं सेलून रविवार को शाम 7 बजे तक खो जा सकेंगे.

प्रत्येक रविवार को अपरान्ह 2 बजे के पश्चात् पूर्ण लॉक डाउन रखा जायेगा. जिस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प तथा इस आदेश दा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी.. पेट शॉप न्यूजपेप दुग्ध/फल/ सब्जी, केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल व होटल/रेस्टोरेंट ब्यूटी पार्लर एवं सेलून तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी संचालन की ही अनुमति होगी.



