
रायपुर(खबर वारियर)गृह मंत्रालय ने आज कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। पहली सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक-4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
गृह मंत्रालय के परामर्श से आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
21 सितंबर से सौ व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, ऐसे सीमित समारोहों में फेस मास्क पहनना, उचित सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय की अनुमति के अलावा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थानों और यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में सभी गतिविधियों की अनुमति होगी।
व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या मंजूरी अथवा ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
गृह मंत्रालय ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी है।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का देशभर में पालन किया जाना जारी रहेगा, जिसमें उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की निगरानी करेगा।
दुर्बल, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले और अपंग व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। उनसे कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी तथा अत्यंत जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं।






