
नई दिल्ली(khabarwarrior)केंद्र सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन की अवधि को चार मई से दो और सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है।
कोरोनावायरस को लेकर देशभर में जारी लॉकडाउन को सरकार ने 3 मई के बाद दो और हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक जारी रहने वाला था जिसे सरकार ने दो और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है।अब 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने चार मई से दो हफ्तों की अवधि के लिये लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है।
लॉकडाउन का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर (15 अप्रैल से) तीन मई तक (दूसरा चरण) किया गया था।
लॉकडाउन के नये दिशानिर्देशों के तहत अभी भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी. लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन तथा स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
शुक्रवार को ही सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर अलग-अलग जगहों पर फंसे मजदूरों और छात्रों को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया था।
इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लए गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जो देश के जिलों को कोरोना के बढ़ते खतरे के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में बांटने के आधार पर किया गया है।
सरकार ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों को कई तरह की रियायतें भी मिलेंगी,
मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश देश के जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोनों में विभक्त करते हुए उनमें निहित जोखिम पर आधारित हैं।
इन दिशा-निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज जोनों वाले जिलों में कई छूटें दी गई हैं।
ग्रीन जोन वाले जिले वे होंगे, जिनमें अब तक या पिछले 21 दिन में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है।
रेड जोन वाले जिलों के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या, कोरोना के पुष्ट मामलों के दोगुनी होने की दर और जांच तथा निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा।
रेड और ग्रीन जोन से बाहर के जिलों को ऑरेंज जोन माना जाएगा
लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने से पहले ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है. देश के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है।
इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है।
‘कंटेनमेंट ऑपरेशन’ के लिए जिलों के इस वर्गीकरण को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा तीन मई से अपनाया जाएगा। तीन मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त हो रहा है।