छत्तीसगढ़जुर्म

25 गाँवों मे खरीदी-बिक्री पर लगा प्रतिबंध समाप्त

दुर्ग जिले मे प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (दानकुनी-सूरत)परियोजना

दुर्ग (khabarwarrior.com) कलेक्टर  अभिजीत सिंह ने परियोजना प्रबंधक/विद्युत, रायपुर के 16 एवं 22 सितंबर 2026 को प्रस्तुत पत्र के आधार पर जिला दुर्ग के 25 ग्रामों में लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश को समाप्त कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

पूर्व में 03 जून 2026 एवं 05 जून 2026 के माध्यम से इन प्रभावित भूमियों के खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी-बिक्री आदि पर रोक लगाई गई थी।

ये हैं 25 गांव जहां से हटा प्रतिबंध:

अनुभाग दुर्ग – बिरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, उतई, डुमरडीह।

अनुभाग पाटन -परेवाडीह, पंहडोर, औंधी, मगरघटा, बेन्द्री, नारधी, महकाकला, महकाखुर्द, कुरूदडीह, बटंग।

अनुभाग भिलाई-3 – सोमनी, सिरसाकला, परसदा (पाहंदा), गनियारी, देवबालोदा, उरला।

ज्ञात हो कि दुर्ग जिले में ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (दानकुनी-सूरत) के प्रस्तावित अलाइनमेंट में आने वाली जमीन की बिक्री/खरीद और ट्रांसफर पर लागू नियमों के तहत रोक लगाने के अनुरोध पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। अब परियोजना प्रबंधक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अलाइनमेंट को अंतिम रूप देने तक इस प्रतिबंध को हटाये जाने का निवेदन किया गया था, जिसके आधार पर कलेक्टर ने इसे समाप्त कर दिया है।

Related Articles

Back to top button