राजधानी

नए साल का जश्न मनाए लेकिन रखे इसका विशेष ख्याल

रायपुर(खबर वारियर)- नववर्ष के स्वागत और साल 2020 की विदाई कार्यक्रम के दौरान आपको जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर मुसीबत में फंस सकते है। दरअसल कार्यक्रम स्थल पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए है। चप्पे-चप्पे पर एक हजार से अधिक सुरक्षा बल को शहर से लेकर नवा रायपुर इलाके में तैनात किया गया है। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर होने वाले आयोजनों की बकायदा वीडियोग्राफी करानी होगी। कार्यक्रम स्थल पर आने-जाने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगें।

जिला प्रशासन ने नववर्ष के स्वागत कार्यक्रम के लिए गाइडलाइन जारी की है। कलेक्टर डा. एस. भारतीदासन ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाना और वीडियोग्राफी कराना जरूरी है ताकि कोई व्यक्ति संक्रमित निकले तो उसके संपर्क में आने वाले लोगों को पहचान की जा सके। नववर्ष के कार्यक्रम का आयोजन रात 12:30 बजे तक ही करने की अनुमति दी गई है। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों और बच्चों को दूर रखने कहा गया है। आयोजन के दौरान मंच, पंडाल नहीं लगेगा। डीजे भी नहीं बजेगा। हालांकि दो छोटे साउंड बाक्स का उपयोग करने की छूट दी गई है।
लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर के साथ थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था रहेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना के लक्षण होने पर आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति न दें। नववर्ष के स्वागत में रात 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।

रात 12 तक शराब परोसने की छूट

होटल, बार में लोगों को शराब देने का समय भी जिला प्रशासन ने निर्धारित किया है। एफएल तीन स्टार होटलों, बारों को शराब के लिए दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक की अनुमति दी है। इससे ऊपर स्तर के होटलों, बारों के लिए दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक अनुमति होगी।

इन निर्देशों का करना होगा पालन

1. कार्यक्रम का आयोजन खुले और सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगा।

2. कार्यक्रम स्थल की वीडियोग्राफी के साथ आने-जाने वालों का नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज होगा।

3. कार्यक्रम के दौरान जुलूस, सभा, रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित होंगे।

4. कार्यक्रम स्थल की क्षमता से 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।वहां अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।

5. कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश द्वार और निकासी द्वार पृथक-पृथक और टच फ्री मोड में रखना होगा।

6. श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन करना होगा, हरके व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

7. खांसते, छींकते समय टीशू पेपर, रूमाल आदि का इस्तेमाल करना होगा।

8. कार्यक्रम स्थल पर पान, गुटाखा, तंबाखू खाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है।

9. कार्यक्रम स्थल पर अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था रखना अनिवार्य है।

10. कार्यक्रम के आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन जरूरी है।

Related Articles

Back to top button